राष्ट्रगुप्ति-संग्रहः
Protection of the Realm and Principles of Revenue & Local Administration
ग्रामीयान् ग्रामदोषांश्व ग्रामिकः प्रतिभावयेत् । तान् ब्रूयाद् दशपायासौ स तु विंशतिपाय वै,गाँवके स्वामीका यह कर्त्तव्य है कि वह गाँववालोंके मामलोंका तथा गाँवमें जो-जो अपराध होते हों, उन सबका वहीं रहकर पता लगावे और उनका पूरा विवरण दस गाँवके अधिपतिके पास भेजे। इसी तरह दस गाँवोंवाला बीस गाँववालेके पास और बीस गाँवोंवाला अपने अधीनस्थ जनपदके लोगोंका सारा वृत्तान्त सौ गाँवोंवाले अधिकारीको सूचित करे। (फिर सौ गाँवोंका अधिकारी हजार गाँवोंके अधिपतिको अपने अधिकृत क्षेत्रोंकी सूचना भेजे। इसके बाद हजार गाँवोंका अधिपति स्वयं राजाके पास जाकर अपने यहाँ आये हुए सभी विवरणोंको उसके सामने प्रस्तुत करे)
bhīṣma uvāca | grāmīyān grāmadoṣāṁś ca grāmikaḥ pratibhāvayet | tān brūyād daśapāyāsau sa tu viṁśatipāya vai |
ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ—ଗ୍ରାମମୁଖିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଗ୍ରାମରେ ଉଦ୍ଭବ ହେଉଥିବା ଦୋଷ-ଅପରାଧକୁ ସାବଧାନରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତାହାର ବିବରଣୀ ସେ ଦଶ ଗ୍ରାମର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିବ; ଦଶ ଗ୍ରାମର ଅଧିକାରୀ ପୁଣି ତାହା ବିଶ ଗ୍ରାମର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏଭଳି କ୍ରମବଦ୍ଧ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଚରଣ ଓ ଅପରାଧର ସୂଚନା ଉପରକୁ ଯାଇ, ଶାସନ ଅବହେଳାରେ ନୁହେଁ—ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଓ ସମୟୋଚିତ ସଂଶୋଧନରେ ଭିତ୍ତିସ୍ଥ ହୁଏ।
भीष्म उवाच